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पुलिस कॉल Detail कैसे निकलती है? क्या पुलिस किसी की भी कॉल Detail निकाल सकती है?

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CDR यानी की कॉल डीटेल रिकार्ड, इसी के जरिए पुलिस या कोई जांच एजेंसी के किसी व्यक्ति की कॉल डिटेल निकाल सकती है

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CDR से ही पता चलता है की कॉल किस नंबर पर किया गया है या किस नंबर से आया है, कॉल कहा से किया गया, उसका टाइम क्या था।

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CDR को हर कोई कानूनी रूप से हासिल नहीं कर सकता, यदि कोई बड़ा केस नहीं है तो Police आधिकारी Telecom कंपनी से इसकी रीक्वेस्ट भी नहीं कर सकता

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नियम कहता है कि एसपी, डीसीपी रैंक का अधिकारी ही जांच में शामिल व्यक्ति की CDR के लिए मोबाइल नेटवर्क सर्विस देने वाली कंपनियों CDR की मांग कर सकता है।

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